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शासकीय उचित मूल्य दुकान चकरपुर में अनियमितताएं उजागर

एसडीएम ने विक्रेता को जारी किया कारण बताओ नोटिस

निवाड़ी , सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी सुश्री मनीषा जैन द्वारा 18 दिसंबर 2025 को शासकीय उचित मूल्य दुकान चकरपुर का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर दुकान के प्रबंधक/विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


सीएम हेल्पलाइन शिकायत के आधार पर हुई जांच

प्राप्त शिकायत में हितग्राहियों द्वारा राशन वितरण में अनियमितता एवं खाद्यान्न समय पर न मिलने की बात कही गई थी। शिकायत के परीक्षण के उपरांत एसडीएम सुश्री मनीषा जैन द्वारा मौके पर पहुंचकर शासकीय उचित मूल्य दुकान चकरपुर की जांच की गई।


सहकारी समिति द्वारा संचालित है दुकान

शासकीय उचित मूल्य दुकान चकरपुर का संचालन प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मर्यादित मडोर (चकरपुर) द्वारा किया जा रहा है। जांच के समय दुकान खुली पाई गई तथा प्रबंधक/विक्रेता महेश यादव मौके पर उपस्थित थे।


सूचना बोर्ड एवं अनिवार्य विवरण नहीं पाए गए अद्यतन

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान पर दुकान सूचक बोर्ड एवं शासन द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित बोर्ड अद्यतन अवस्था में नहीं थे, जो कि नियमों का उल्लंघन है।


दिसंबर माह का राशन वितरण नहीं होने की शिकायत

जांच के दौरान मौके पर उपस्थित हितग्राहियों ने बताया कि माह दिसंबर 2025 का राशन अब तक वितरित नहीं किया गया है। हितग्राहियों ने यह भी आरोप लगाया कि विक्रेता द्वारा माह के भीतर पीओएस मशीन से राशन की पर्ची काट ली जाती है, जबकि खाद्यान्न का वास्तविक वितरण अगले माह किया जाता है।


स्टॉक सत्यापन में भारी अंतर सामने आया

दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किए जाने पर गेहूं 201 बोरी, चावल 83 बोरी तथा नमक एवं शक्कर शून्य पाई गई। जबकि ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान चकरपुर (कोड 0301070) में गेहूं 8220 किलोग्राम, चावल 7967 किलोग्राम, शक्कर 16 किलोग्राम एवं नमक उपलब्ध होना चाहिए था। भौतिक स्टॉक एवं पोर्टल स्टॉक में भारी अंतर पाया गया।


आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन का मामला

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि विक्रेता महेश यादव द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 का उल्लंघन किया गया है, जो कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।


एसडीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी सुश्री मनीषा जैन द्वारा सेवा सहकारी समिति चकरपुर के प्रबंधक/विक्रेता महेश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

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